Gurugram में गंदगी पर High Court हुआ सख्त,नहीं हुई सफाई तो लगेगा लाखों का जुर्माना
बीते साल निगम के सफाई कर्मचारी अपनी मांगो को लेकर दो माह से ज्यादा समय तक हड़ताल पर चले गए थे। इस दौरान पूरा शहर कूड़े के ढेरों में तबदील हो गया था। शहर की बदहाल स्थिति को लेकर शहर के निवासी पंकज यादव ने उच्च न्यायालय में इसको लेकर एक याचिका दायर की थी।
Gurugram News Network – Punjab and Haryana High Court ने मिलेनियम सिटी की गंदगी पर चिंता जाहिर की। निगम अधिकारियों को शहर सड़कों से कूड़ा उठाने के साथ-साथ सफाई करने के निर्देश दिए गए है। High Court ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 19 लोकल आयुक्त नियुक्त किए हैं। यह सभी लोकल आयुक्त दो और तीन जनवरी को शहर में सभी क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था का जायजा लेंगे।
High Court ने सफाई व्यवस्था की रिपोर्ट के लिए सेवानिवृत्त सेशन जज के नेतृत्व में एक समिति का भी गठन किया है। दो जनवरी को लोकल आयुक्तों द्वारा निरीक्षण के दौरान जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी वह सेवानिवृत्त जज को सौंपनी होगी। इसके आधार पर ही निगम अधिकारियों पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी। इसमें एक लापरवाही पर निगम के संबधित नोडल अधिकारी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और संबधित ठेकेदार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगेगा।
बता दें कि बीते साल निगम के सफाई कर्मचारी अपनी मांगो को लेकर दो माह से ज्यादा समय तक हड़ताल पर चले गए थे। इस दौरान पूरा शहर कूड़े के ढेरों में तबदील हो गया था। शहर की बदहाल स्थिति को लेकर शहर के निवासी पंकज यादव ने उच्च न्यायालय में इसको लेकर एक याचिका दायर की थी।
इस मामले को High Court ने गंभीरता से लेते हुए निगम अधिकारियों की लापरवाही बताई है। इसके अलावा अदालत ने निगम अधिकारियों को डाटा सही से नहीं देने को लेकर डांट फटकार भी लगाई। इसी को लेकर बीते सप्ताह इस मामले की सुनवाई थी, सुनवाई के दौरान अदालत ने 19 लोकल आयुक्तों की एक टीम का गठन किया है। यह सभी लोकल आयुक्त शहर में विभिन्न गांव, सेक्टर और कॉलोनियां आवंटित की है। इसके अनुसार ही यह शहर में सफाई व्यवस्था का जायजा लेंगे।
अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि जो भी लोकल आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, इनको निगम की तरफ से 33 हजार रुपये का भुगतान करना होगा। वहीं जो भी जुर्माना निगम अधिकारियों पर लगेगा। वह जुर्माना राशि एकत्रित करके नागरिक अस्पताल में जमा करवाई जाएगी, ताकि नागरिक अस्पताल में इन जुर्माना राशि से कोई भी स्वास्थ्य संबधी मशीनरी खरीदी जा सके।
High Court के आदेश के बाद जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया है। निजी या सरकारी भूमि पर कचरा डालकर डंपिंग प्वाइंट बनाने वालों पर कार्रवाई की जाए। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति अपनी निजी जमीन या सरकारी भूमि पर कचरा डंपिंग प्वाइंट बनाता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
कई स्थानों पर देखा गया है कि कुछ लोग निजी या सरकारी भूमि पर कचरा डंपिंग यार्ड बनाकर कचरे की छंटाई आदि का कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोग बिक्री होने लायक कचरे को अलग- करते हैं और शेष बचे कचरे को सार्वजनिक स्थानों जैसे ग्रीन बैल्ट, सडक़ किनारों या खाली प्लाटों में फैंक देते हैं। इस प्रकार की गतिविधियों से एक ओर जहां क्षेत्र में गंदगी बढ़ती है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। उन्होंने निगम अधिकारियों से कहा कि वे इस प्रकार की गतिविधियां करने वाले सभी व्यक्तियों को नोटिस देकर आगामी कार्रवाई शुरू करवाएं और क्षेत्र की सफाई सुनिश्चित करें।